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जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ सुनवाई आंध्र प्रदेश से बाहर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के एक मुकदमे की सुनवाई हैदराबाद से बाहर स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने वाईएसआर कांग्रेस सांसद रघु रामकृष्ण राजू द्वारा पार्टी के अध्यक्ष रेड्डी के खिलाफ दायर याचिका पर आरोपी के अलावा सीबीआई से जवाब तलब किया। पीठ ने सीबीआई से यह भी बताने को कहा कि मुकदमे में देरी क्यों हो रही है।

याचिकाकर्ता राजू ने मुख्यमंत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई हैदराबाद से बाहर, खासकर दिल्ली में स्थानांतरित करने की गुहार लगाई है। वकील बालाजी श्रीनिवासन के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया गया कि आरोपपत्र दाखिल करने के बाद श्री रेड्डी ने “चतुराई से संबंधित कंपनियों के प्रमुख प्रबंधन पदों से खुद को दूर करने की कोशिश की है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि श्री रेड्डी ने पर्दे के पीछे से उक्त कंपनियों पर नियंत्रण और प्रबंधन जारी रखा।

याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि वर्तमान मामले में मुकदमा 10 साल से अधिक समय से चल रहा है। इस मामले में आरोप भी तय नहीं किए गए हैं, जिससे अभियोजन और न्यायिक कार्यवाही में पक्षपात की स्पष्ट तौर आशंका पैदा हो गई है। याचिका में कहा गया है, “चौंकाने वाली बात यह है कि न्यायिक प्रक्रिया के इस दुरुपयोग पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय भी चुप (और शायद लापरवाह भी) नजर आ रही हैं। उन्हें शायद आपराधिक मुकदमों की कार्यवाही में कोई वास्तविक दिलचस्पी नहीं हैं।”