सरकारी भाषा को सरल बनाने संबंधी याचिका पर केंद्र से जवाब तलब
नयी दिल्ली,
उच्चतम न्यायालय ने सभी सरकारी सूचनाओं के आदान-प्रदान करने, अधिसूचना और दस्तावेजों में आसान भाषा के इस्तेमाल करने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार से गुरुवार को जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने डॉ. सुभाष विजयराजन की याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब देने के लिए कहा है।
खंडपीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रमासुब्रह्मण्यम भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान, कानून और कानूनी प्रणाली आम आदमी के लिए है और फिर भी आम आदमी इससे अनभिज्ञ है, क्योंकि वह (आम आदमी) न तो व्यवस्था को समझता है, न ही कानूनों को।