याददाश्त के मुद्दे पर सत्येंद्र जैन की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए याचिका

नयी दिल्ली।  दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की याददाश्त को मुद्दा बनाकर उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी है। याचिकाकर्ता आशीष श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि शकूरबस्ती विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक  जैन ने धन शोधन मामलों की जांच करने वाली एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष कथित रूप से स्वयं बयान दिया है कि वह अपनी याददाश्त खो चुके हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू अदालत में श्री जैन के इस बयान की जानकारी दी थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 191(1)(बी) के प्रावधानों के अनुसार विकृत मस्तिष्क के व्यक्ति को चुनाव लड़ने और विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता के लिए आयोग्य घोषित करने का प्रावधान है। वकील रुद्र विक्रम सिंह के जरिए दायर याचिका में अदालत से मांग की गयी है कि वह दिल्ली सरकार को जैन के उन सभी फैसलों को अमान्य घोषित करने का निर्देश दें जो उन्होंने कोरोना वायरस से संक्रमित होने और याददाश्त गंवाने के बाद लिए हैं।


याचिकाकर्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार श्री जैन को पद पर बरकरार रख कर संविधान का उल्लंघन कर रही है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में सत्येंद्र जैन को गत 30 मई को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया कि श्री जैन ने पूछताछ के दौरान अधिकारियों से कहा था कि कोरोना संक्रमण की वजह से वह अपनी याददाश्त खो चुके हैं। जैन को कथित रूप से कोलकाता की एक कंपनी के साथ हवाला के जरिए लेनदेन से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया है।

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