त्रिलोकपुरी दुष्कर्म मामले में आरोप पत्र दायर

नयी दिल्ली. 

दिल्ली पुलिस ने त्रिलोकपुरी इलाक़े में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के 30 दिनों के भीतर शुक्रवार को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के प्रति सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति का अनुसरण करते हुए तथा महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में शीघ्र जांच एवं सज़ा दिलाने की प्रतिबद्धता तथा केन्द्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर आरोप पत्र दायर किया गया है। गृहमंत्री ने निर्देश दिया था कि इस मामले में जांच तेज़ी से पूरी की जाए और 30 दिनों के भीतर चार्जशीट दाख़िल की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। गृह मंत्रालय ने मामले की उच्चस्तरीय समीक्षा कर दिल्ली पुलिस से प्राथमिकी दर्ज होने के 30 दिनों के भीतर चार्जशीट दाख़िल करने को कहा था, जिसके बाद फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट मामले की सुनवाई करेगी।


गत 11 अगस्त को हुई इस घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी आर/डब्ल्यू धारा 6 पोक्सो एक्ट व धारा 3(2) (v) एससी/एसटी एक्ट के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया था। इस मामले में आज पुलिस ने तीन सप्ताह के भीतर न्यायालय में आरोप पत्र दाख़िल किया। आरोपी को कुछ घंटों के भीतर ही गिरफ़्तार कर लिया गया था और फ़िलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। नांगल दुष्कर्म और हत्या मामले में भी पुलिस ने 30 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाख़िल कर दिया था। दिल्ली पुलिस की अपराध शाख़ा ने कड़कड़डूमा न्यायालय के समक्ष 187 पृष्ठ का आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई 10 सितंबर को होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published.