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एक जनवरी 2025 तक पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर रहेगी रोक

नयी दिल्ली।  दिल्ली सरकार ने यहाँ सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर व्यापक प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है और यह प्रतिबंध एक जनवरी, 2025 तक लागू रहेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज कहा कि सर्वविदित है कि पटाखों के इस्तेमाल से हवा की गुणवत्ता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पटाखों के प्रतिबंध के निर्णय के पीछे हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली की हवा सांस लेने योग्य बनी रहे। यह प्रतिबंध ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर भी सख्ती से लागू होगा। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में सर्दियों में दिल्ली को अत्यधिक प्रदूषण का सामना करना पड़ा है। सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए। सरकार दिल्ली की जनता से प्रदूषण के खिलाफ इस सामूहिक लड़ाई में सहयोग और समर्थन की अपील करती है। दिल्ली पुलिस को पटाखों के पूर्ण प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस को प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को सौंपनी होगी। यह पहल दिल्ली में वायु गुणवत्ता को सुधारने की दीर्घकालिक अवधि रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है।