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हाईकोर्ट में शिक्षक वेतन मामले में उत्तरी निगम आयुक्त हुए पेश

नयी दिल्ली,

उत्तरी दिल्ली के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को वेतन नहीं दिए जाने के मामले में दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय में उत्तरी दिल्ली नगर निगम आयुक्त पेश हुए । अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षक अध्यक्ष अरविंद मिश्रा के मुताबिक न्यायालय ने आयुक्त से सभी कर्मचारियों की वेतन के स्थाई समाधान की विस्तृत योजना का खाका पेश करने को कहा तो निगम आयुक्त ने न्यायालय को घिसे पिटे कारण बताए और कहा कि निगम के पास 600-700 करोड़ रूपए की कमी है जो 37 प्रॉपर्टी बेच कर अक्टूबर तक पूरी की ली जाएगी और निगम अपने खर्चे भी कम कर रहा है । आज की सुनवाई एक घण्टा चली जिसमें आयुक्त ने बताया कि कि जल्दी ही शिक्षकों काे वेतन दे दिया जाएगा । न्यायालय ने यह भी कहा कि जब तक सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन नही मिलता तब तक निगम के उच्च अधिकारियों को 50 प्रतिशत वेतन पर काम करना चाहिए । गर्मी के अवकाश की वजह से अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी ।

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गौरतलब है कि सोमवार को वेतन और पेंशन के मामलों में हुई सुनवाई में पूर्वी और दक्षिणी निगम ने बताया था कि उन्होंने अप्रैल तक सभी के वेतन और पेंशन का भुगतान कर दिया है । उत्तरी निगम ने बताया कि वो पैसे की कमी की वजह से सभी के वेतन और पेंशन का भुगतान नही कर पाया है । माननीय न्यायालय ने यह भी कहा था कि वेतन कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है और पैसे की कमी का कोई बहाना नही चलेगा । न्यायालय ने उत्तरी आयुक्त से निगम की सभी चल अचल सम्पति और उनकी क़ीमत का पूरा ब्यौरा मांगा है और 1 जुलाई 2021 काे निगम के सभी खातों में जमा पैसे की पूरी जानकारी कोर्ट में देने के आदेश दिए हैं।

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