संभल में तोड़फोड़: सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की याचिका खारिज की
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने संभल में संपत्तियों को ढ़हाने के फैसले का कथित तौर पर उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली एक याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता मोहम्मद गयूर की ओर से पेश हुए अधिवक्ता से कहा कि वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
पीठ ने कहा, “हमें लगता है कि इस मुद्दे को संबंधित अधिकार क्षेत्र वाला उच्च न्यायालय द्वारा ही सबसे बेहतर तरीके से निपटान किया जा सकता है। इसलिए, हम याचिकाकर्ता को अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता देते हुए वर्तमान याचिका का निपटारा करते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि 13 नवंबर, 2024 के अपने फैसले में उसने स्वतंत्रता दी थी कि यदि कोई उल्लंघन होता है, तो अधिकार क्षेत्र वाला उच्च न्यायालय शिकायत पर विचार करने का हकदार होगा।