पटाखा बिक्री : एनजीटी के आदेश में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नयी दिल्ली, 

उच्चतम न्यायालय ने ‘खराब’ वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) वाले क्षेत्रों में कोरोना समय के दौरान पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश में दखल देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने कहा कि स्वास्थ्य पर पटाखों के दुष्प्रभावों को मापने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने कहा कि दिल्ली का कोई भी निवासी इसके प्रभावों से अवगत है, खासकर दिवाली के दौरान जब प्रदूषण का स्तर चरम पर होता है।
पटाखा बिक्री : एनजीटी के आदेश में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
जस्टिस खानविलकर ने याचिकाकर्ता से कहा, “क्या आपको यह समझने के लिए आईआईटी की आवश्यकता है कि पटाखों से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है? दिल्ली में रहने वाले किसी से पूछें कि दिवाली के दौरान क्या होता है।” खंडपीठ ने कहा कि अगर हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है, तो अधिकारी एक्यूआई के अनुसार पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दे सकते हैं।

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