गौतम थापर की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस
नयी दिल्ली,
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अवंता समूह के प्रवर्तक गौतम थापर की अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा हैं। थापर को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की एकल पीठ ने थापर की अंतरिम जमानत याचिका को लेकर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा और मामले को 27 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। ईडी ने वर्ष 2017 से 2019 की अवधि के दौरान थापर, अवंता रियल्टी लिमिटेड, ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और हेराफेरी के आरोप में मामला दर्ज किया था। आरोपी व्यवसायी 515 करोड़ रूपये की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है।
जांच एजेंसी ने मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में थापर, यस बैंक के राणा कपूर और कई कर्मचारियों के खिलाफ पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। पहले की नियमित जमानत याचिका खारिज होने के बाद थापर ने चिकित्सकीय आधार पर जमानत याचिका दायर की। ईडी के एसपीपी नवीन कुमार मट्टा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि जेल अधिकारी आरोपी को जरूरी इलाज मुहैया कराने के लिए तैयार हैं।