नेपाली राष्ट्रपति ने संवैधानिक परिषद् पर अध्यादेश रद्द किया

काठमांडू,

नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सरकार की सिफारिश के अनुसार रविवार को संवैधानिक परिषद् अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश को रद्द कर दिया। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 114(2बी) के तहत आज प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिपरिषद् की सिफारिश के आधार पर संवैधानिक परिषद् (संशोधन) अध्यादेश को रद्द कर दिया। मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक में राष्ट्रपति से अध्यादेश को रद्द करने की सिफारिश करने का फैसला किया गया था। राष्ट्रपति ने इस वर्ष चार मई को यह अध्यादेश जारी किया था। समाचार पत्र द हिमालयन टाइम्स ने नेपाली संविधान के अनुच्छेद 284 (1) का हवाला दिया है, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री परिषद् के अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश, स्पीकर, नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर तथा विपक्ष के नेता इसके सदस्य होते हैं।

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