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मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश जेल भेजने का आदेश

नयी दिल्ली, 

उच्चतम न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में स्थानांतरित करने का शुक्रवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की रिट याचिका स्वीकार करते हुए मुख्तार अंसारी को दो सप्ताह के भीतर पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जेल स्थानांतरित किये जाने का आदेश दिया।

मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश जेल भेजने का आदेश
खंडपीठ ने कहा कि यह निर्देश दिया जाता है कि मुख्तार अंसारी को दो सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में सौंप दिया जाये। वह बांदा जेल में बंद रहेंगे। वहां के जेल अधीक्षक चिकित्सा सुविधाओं की देखरेख करेंगे। न्यायालय ने गत चार मार्च को सभी संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्तार अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे तथा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की।

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