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केरल में ऑफलाइन परीक्षा के आयोजन पर अंतरिम रोक

नयी दिल्ली, 

उच्चतम न्यायालय ने केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छह सितम्बर से प्रस्तावित ग्यारहवीं की ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के राज्य सरकार के फैसले पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता रसूलशन ए. के वकील प्रशांत पद्मनाभन की दलीलें सुनने के बाद ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के राज्य सरकार के आदेश पर सुनवाई की अगली तारीख (13 सितम्बर) तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी।
न्यायालय ने केरल सरकार के इस फैसले पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के फैसले से पहले राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर ध्यान नहीं दिया।


गौरतलब है कि केरल में रोजाना कोरोना के 30 हजार मामले सामने आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय आंकड़े का 70 फीसदी है। याचिकाकर्ता ने ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के फैसले में हस्तक्षप करने से केरल उच्च न्यायालय के इनकार के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। न्यायालय ने रोक का अंतरिम आदेश देते हुए कहा, “याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों में दम है, लेकिन राज्य सरकार के वकील की ओर से हमें कोई ठोस और उचित जवाब नहीं मिला है, इसलिए सुनवाई की अगली तारीख 13 सितम्बर तक परीक्षा के आयोजन पर अंतरिम रोक लगायी जाती है।”

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