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ई-काॅमर्स कंपनियों काे खाद्य वस्तुओं का उचित वर्गीकरण करने के निर्देश

नयी दिल्ली।  भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सभी ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटरों (एफबीओ) से अपनी वेबसाइटों पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को यहां बताया कि एफएसएसएआई ने निकटतम श्रेणी- डेयरी आधारित पेय मिश्रण या अनाज आधारित पेय मिश्रण – के तहत लाइसेंस प्राप्त खाद्य उत्पादों पर संज्ञान किया है, जो “स्वास्थ्य पेय”, “ शक्ति पेय” श्रेणी के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर बेचे जा रहे हैं। एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि “स्वास्थ्य पेय” शब्द संबंधित अधिनियम या नियमों- विनियमों में कहीं भी परिभाषित या मानकीकृत नहीं है। इसलिए, एफएसएसएआई ने सभी ई-कॉमर्स एफबीओ को सलाह दी है कि वे अपनी वेबसाइटों पर ऐसे पेय पदार्थों को “ स्वास्थ्य पेय या शक्ति पेय ” की श्रेणी से हटाकर इस गलत वर्गीकरण में तत्काल सुधार करें और ऐसे उत्पादों को उचित श्रेणी में रखें। मंत्रालय ने कहा है कि इससे खाद्य उत्पादों की प्रकृति और गुणों के बारे में स्पष्टता और पारदर्शिता बढ़ाना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ता भ्रमित नहीं हो और इच्छित विकल्प चुन सकें।

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