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हाई कोर्ट ने 04 सप्ताह में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के आदेश दिए

लखनऊ,
Allahabad High Court sets up committee to supervise quarantine centres;  orders immediate release of persons who have completed quarantine period -  TheLeaflet
एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद को भरे जाने के संबंध में दायर याचिका में राज्य सरकार ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच को पुन: कहा कि विधान सभा में विपक्ष के नेता राम गोविन्द चौधरी अस्वस्थ हैं, जिस कारण विलंब हो रहा है,इस जानकारी को गलत पाते हुए जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल तथा जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने इसे अस्वीकार कर राज्य सरकार को 04 सप्ताह में प्रत्येक दशा में मुख्य सूचना आयुक्त का पद भरे जाने के निर्देश दिए।
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कोर्ट ने कहा कि यदि निर्धारित अवधि में नियुक्ति नहीं होती है तो मुख्य सचिव को कोर्ट के समक्ष अपना व्यक्तिगत शपथपत्र देना पड़ेगा, नूतन ने उनके द्वारा पूर्व में दायर एक अन्य याचिका में कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए यथाशीघ्र रिक्ति भरने के निर्देश का पालन कराने की प्रार्थना की है।

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