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ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों में अगले माह से लागू नियम अधिसूचित

नयी दिल्ली, 

केन्द्र सरकार ने देशभर के मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों के लिए जुलाई से लागू होने वाले अनिवार्य नियमों को अधिसूचित कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये नियम एक जुलाई से लागू होंगे और इन केंद्रों से प्रशिक्षण पाने वाले चालकों को गाड़ी चलाना सीखने के साथ ही ड्राइविंग से संबंधित सारे प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इन प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षित चालक को ड्राइविंग लाइसेन्स लेने के लिए अलग से टेस्ट नहीं देना होगा।

1 जुलाई से लागू होगा ड्राइविंग से जुड़ा नया नियम, बिना टेस्ट दिए बन सकेगा  Driving License | Ministry of Road Transport and Highways Notifies Rules  for Accredited Driver Training Centers | TV9 ...
मंत्रालय ने बताया कि इन केंद्रों पर उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान होगा जहां प्रशिक्षु के लिए खास ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक भी होगा। इन केंद्रों पर मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत ज़रूरत के अनुसार उपचारात्मक और रिफ्रेशर पाठ्यक्रम भी होगा। इन केंद्रों पर सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्ट में छूट मिलेगी। गौरतलब है कि लाइसेन्स लेने के लिए उम्मीदवारों को अभी आरटीओ के सामने ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है। सरकार का कहना है कि कुशल ड्राइवरों की कमी सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है और सड़क नियमों का ज्ञान नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं भी होती हैं।

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