कोविड टीकों के परीक्षण डेटा संबंधी याचिका पर नोटिस
नयी दिल्ली,
उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 प्रतिरोधक टीकों के क्लिनिकल परीक्षण के संबंध में डेटा के खुलासे के निर्देश संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार एवं अन्य को सोमवार को नोटिस जारी किये। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने ‘नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्युनाइजेशन’ के पूर्व सदस्य डॉक्टर जैकब पुलियेल की याचिका की सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जरिये केंद्र सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किये तथा चार सप्ताह के भीतर इसका जवाब देने को कहा।
खंडपीठ ने देश में टीके लेने में झिझक का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण से पूछा कि क्या याचिका पर विचार करने से टीकों को लेकर नागरिकों के मन में संदेह पैदा नहीं होगा? इस पर भूषण ने कहा, “न तो यह टीका की रोक को लेकर याचिका है और न ही याचिकाकर्ता देश में कोविड के टीकाकरण को रोकने की मांग कर रहा है। इस मुद्दे पर केवल पारदर्शिता की आवश्यकता है और डेटा के सामने आने से सभी संदेह दूर हो जाएंगे।” न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस याचिका से यह संकेत नहीं जाना चाहिए कि शीर्ष अदालत भी टीके के प्रभाव पर भरोसा नहीं करता। याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया है कि यह अनिवार्य और आवश्यक है कि सरकार को अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा मानदंडों के अनुसार इन्हें प्रकाशित करना चाहिए।