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चेक बाउंस मामला: अतिरिक्त अदालतों के गठन पर केंद्र का पक्ष् तलब

नयी दिल्ली, 

उच्चतम न्यायालय ने चेक बांउस से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त अदालतें गठित किये जाने को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार का विचार जानना चाहा।

चेक बाउंस हुआ तो होगी 2 साल की जेल, संसद में पारित हुआ बिल - cheque bounce  cases pendency jail negotiable instruments act passed - AajTak

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की खंडपीठ ने केंद्र की ओर से पेश हो रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से पूछा कि क्या केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 247 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट (एनआई) एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त अदालतों के गठन को इच्छुक है। इस पर श्री बनर्जी ने दलील दी कि वह खंडपीठ के सवाल को जवाब दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि अनुच्छेद 247 के तहत संसद को केंद्र सरकार की सूची में शामिल मामलों के लिए कुछ अतिरिक्त अदालतों के गठन का अधिकार है।

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