फर्जी हवाई टिकट मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला सुरक्षित

नयी दिल्ली।  दिल्ली की विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने फर्जी हवाई टिकट और पास के आधार पर सरकार को धोखा देने के लिए राज्यसभा सचिवालय से प्रतिपूर्ति का दावा करने के आरोप में जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व सांसद अनिल कुमार साहनी तथा अन्य के खिलाफ अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एम के नागपाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और मामले को चार अगस्त तक आगे की कार्यवाही के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सीबीआई ने जांच में पाया था कि अनिल साहनी ने अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश में कथित रूप से जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास का इस्तेमाल करके राज्यसभा से वास्तविक यात्रा किए बिना यात्रा और महंगाई भत्ते की प्रतिपूर्ति के रूप में 23.71 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। जांच के बाद सीबीआई ने 2015 में बिहार से जनता दल-यूनाइटेड (जद-यू) के सांसद अनिल कुमार साहनी, दिल्ली स्थित एयर क्रूज ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी अनूप सिंह पंवार और एयर इंडिया के तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक (ट्रैफिक) एन एस नायर और एक निजी व्यक्ति अरविंद तिवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी एवं आधिकारिक पद का दुरुपयोग मामले में आरोप पत्र दायर किया।

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