टॉप-न्यूज़दिल्ली/एनसीआरराज्यराष्ट्रीय

ऑक्सीजन मामले में आत्मनिर्भर बनेगी दिल्ली: केजरीवाल

नयी दिल्ली, 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली अब मेडिकल ऑक्सीजन के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनेगी और इसके लिए दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी- 2021 को मंजूरी दे दी। श्री केजरीवाल ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि भविष्य में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाए। मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी- 2021 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने, भंडारण सुविधाएं और ऑक्सीजन टैंकर स्थापित करने के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को कई प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह पॉलिसी दिल्ली में ऑक्सीजन की उपलब्धता में सुधार करने में मदद करेगी, जो पिछली कोविड-19 लहर को संभालने में एक बड़ी बांधा बन गई थी।

Arvind Kejriwal Government Approved The Medical Oxygen Production Promotion  Policy-2021 - ऑक्सीजन मामले में आत्मनिर्भर बनेगी दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने  मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन ...
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली मंत्रिमंडल ने विभिन्न प्रोत्साहनों का प्रावधान करते हुए मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी- 2021 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह पॉलिसी भविष्य में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है। उन्होंने कहा, ‘‘मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी-2021 को मंजूरी दे दी गई है। यह निजी क्षेत्र को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने, ऑक्सीजन टैंकरों में निवेश करने और ऑक्सीजन भंडारण सुविधाएं स्थापित करने के लिए कई प्रोत्साहन प्रदान करता है। इससे दिल्ली में ऑक्सीजन की उपलब्धता में सुधार करने में मदद मिलेगी, जो पिछली कोविड लहर को संभालने में एक बड़ी बाधा बन गई थी।”

CM Arvind Kejriwal approves Oxygen Production Promotion Policy-2021| ऑक्सीजन  में आत्मनिर्भर बनेगी दिल्ली, Oxygen Production Promotion Policy-2021 को  मिली मंजूरी| Hindi News, देश
इस नीति की अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों के अंदर सब्सिडी/प्रोत्साहन अनुदान के लिए आवेदन लिए जाएंगे। यदि आखिरी तिथि तक आवेदन तय लक्ष्य क्षमता से अधिक आते हैं, तो इसका चयन सभी पात्र आवेदनों का ड्रा करके किया जाएगा। यदि आवेदन करने वालों की क्षमता, लक्ष्य क्षमता से कम है, तो सभी आवेदनों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद, हर माह 15 दिन तक आवेदन लिए जाएंगे, जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। पॉलिसी की अधिसूचना जारी होने की तारीख से अधिकतम 6 माह तक आवेदन लिए जाएंगे।