सुशील कुमार की विशेष भोजन की मांग वाली याचिका खारिज
नयी दिल्ली,
दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की जेल के अंदर विशेष भोजन और पूरक आहार दिए जाने की मांग वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। पहलवान सुशील कुमार अपने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के एक मामले में आरोपी हैं और जेल में बंद हैं।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने सुशील कुमार की याचिका खारिज करते हुये कहा, “दिल्ली जेल कानून, 2018 के प्रावधानों के तहत सुशील कुमार की सभी मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा है और उन्हें कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है।” अदालत ने कहा, ‘‘कथित विशेष भोजन और पूरक आहार आरोपी की केवल इच्छाएं हैं और किसी भी तरह से ये आवश्यक जरूरतें नहीं हैं।’’