सिंचाई विभाग की जमीन पर ग्राम सभा द्वारा मनरेगा सड़क निर्माण, काम पूर्ण होने के बाद सड़क हुई ध्वस्त
हलिया, मीरजापुर।
विकास खंड हलिया के ग्राम पंचायत पवांरी खुर्द के प्रधान द्वारा सिंचाई विभाग की जमीन पर मनरेगा योजना के तहत अदवा जलाशय की डूब क्षेत्र के सेदुराह मजरे के जमीन में मनरेगा योजान्तर्गत कच्ची सड़क निर्माण कार्य का काम कराया गया था। सिंचाई विभाग की जमीन पर बिना किसी अनुमति परमिशन के इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा सूचना मिलने पर रोक लगाने का मामला प्रकाश में आया था, लेकिन बताया जाता है कि ग्राम प्रधान उक्त भूमि पर मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारक श्रमिकों के माध्यम से संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य पुर्ण कराया गया। स्थानीय सूत्रों की मानी जाए तो यह संपर्क मार्ग मात्र दिखावे का ही था। जैसे ही बरसात का पानी अगस्त तथा सितंबर माह में बढा़ कि संपर्क मार्ग ध्वस्त हो गया और विकास विभाग के द्वारा खर्च किया गया सारा धन एक ही झटके में जलमग्न भूमि में समाप्त हो गई।
ऐसे में दो तरह का नुकसान है पहले तो अनुपयोगी कार्य कराया जाना और दूसरा बिना सिंचाई विभाग के किसी परमिशन के उक्त भूमि पर संपर्क मार्ग निर्माण करना पूर्ण अवैधानिक बताया जाता है। इस संबंध में सिंचाई विभाग के एक्सियन पंकज पाणि शुक्ल द्वारा मीडिया से वार्ता में यह बताया गया था। कि उपरोक्त सड़क निर्माण सिंचाई विभाग की जमीन पर किया जा रहा है। क्षेत्रीय सिंचपाल के द्वारा जाकर के काम रोकने पर ग्राम प्रधान द्वारा विवाद भी किया गया था। इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा ग्राम सभा द्वारा अवैध कराए जा रहे संपर्क मार्ग के संबंध में काम का भुगतान रुकवाने के लिए कहा था। जिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी हलिया को पत्र भी लिखने की बात बताई गई थी। इस संबंध में जब खंड विकास अधिकारी हलिया नंदलाल कुमार से बात की गई तो उनके द्वारा यह बताया गया कि सिंचाई विभाग की जमीन पर बिना अनुमति के ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया काम पूर्णता अवैधानिक है। अगर ऐसा होगा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। और किसी भी दशा में भुगतान नहीं दिया जाएगा। लेकिन मनरेगा योजना से कराये गए कार्य का भुगतान कर दिया गया है।