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वीजा घोटाले में कार्ति की गिरफ्तारी से तीन दिन पहले नोटिस दें: अदालत

नयी दिल्ली, 

दिल्ली के एक अदालत ने शुक्रवार को वीजा घोटाले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कि उन्हें (श्री कार्ति) को जांच का सामना करना होगा और यदि केंद्रीय जांच ब्यूरो को उन्हें (श्री कार्ति) को गिरफ्तार करने की जरूरत होगी, तो जांच एजेंसी को उन्हें (श्री कार्ति) को गिरफ्तार करने से तीन दिन पहले नोटिस देना होगा। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के लोकसभा सांसद कार्ति के खिलाफ सीबीआई ने 2011 में कथित तौर पर 50 लाख रुपये रिश्वत लेकर चीन के 250 नागरिकों को वीजा मुहैया कराने को लेकर मामला दर्ज किया है। इस सिलसिले में सीबीआई ने  कार्ति तथा उनके पिता एवं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के दिल्ली और चेन्नई स्थित ठिकानों पर मंगलवार को छापा मारा था।


सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को  कार्ति के चार्टर्ड अकाउंटेंट को एस. भास्करन को चार दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। सीबीआई ने भास्करन को पंजाब में तलवांडी सबो पावर प्लांट में काम करने वाले चीन के 263 नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कार्ति ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटघटाया है। अदालत ने उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि सीबीआई को  कार्ति को गिरफ्तार करने से तीन दिन पहले नोटिस देना होगा तथा  कार्ति को भारत लौटने के 16 घंटे के अंतर जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होना होगा।  कार्ति मौजूदा समय में भारत में नहीं हैं।

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