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यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी, दो बेटियों को मिली अंतरिम जमानत

नयी दिल्ली, 

उच्चतम न्यायालय ने धोखाधड़ी एवं मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी यस बैंक लिमिटेड के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी और दो बेटियों को गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश ने आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अंतरिम जमानत की अर्जी मंजूर की गई है। आरोपी कपूर फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।


केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कपूर खिलाफ मनी लॉन्ड्री और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और इस मामले में उसकी पत्नी और बेटियां भी आरोपी हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी । बाद उसने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

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