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इमरान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

इस्लामाबाद।  पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने जवाबदेही कानूनों को चुनौती देने वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 2022 की याचिका पर आखिरकार मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें 50 से अधिक सुनवाई शामिल थीं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन और न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली शाह की तीन सदस्यीय पीठ ने आज याचिका पर सुनवाई की। जून 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जवाबदेही (दूसरा संशोधन) अधिनियम 2022 के तहत राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) अध्यादेश में किए गए संशोधन के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।

संशोधनों ने राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश (एनएओ) 1999 में कई बदलाव किए, जिसमें एनएबी अध्यक्ष और अभियोजक जनरल का कार्यकाल घटाकर तीन साल करना, एनएबी के अधिकार क्षेत्र को 50 करोड़ रुपये से अधिक के मामलों तक सीमित करना और सभी लंबित पूछताछ, जांच और संबंधित प्राधिकारियों के परीक्षणों को स्थानांतरित करना भी शामिल है। पीटीआई प्रमुख ने अपनी याचिका में दावा किया था कि एनएबी कानून में संशोधन प्रभावशाली आरोपी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने और भ्रष्टाचार को वैध बनाने के लिए किया गया है। हाल की सुनवाई में न्यायमूर्ति शाह ने शीर्ष अदालत (अभ्यास और प्रक्रिया) कानून के मामले का हवाला देते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए पूर्ण अदालत से बार-बार आग्रह किया है।

मुख्य न्यायाधीश बंदियाल ने हालांकि इसका विरोध किया था, यह देखते हुए कि उनकी सेवानिवृत्ति निकट थी और मामला पहले से ही काफी समय पहले 19 जुलाई, 2022 से अदालत में लंबित था। पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति शाह ने याचिकाकर्ता की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वह कभी-कभी एनएबी संशोधनों में त्रुटियां तलाशने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने के दौरान थक जाती है। यदि कोई मानता है कि संशोधन कुछ राजनेताओं और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है, तो एकमात्र उपलब्ध उपाय यह है कि उन्हें चुनाव में बाहर कर दिया जाए और एनएबी कानून को परिष्कृत करने के लिए संशोधन लाने के लिए एक नयी संसद का चुनाव किया जाए।

आज सुनवाई के दौरान ख्वाजा हारिस पूर्व प्रधानमंत्री इमरान के अधिवक्ता के तौर पर अदालत में पेश हुए, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता मखदूम अली खान संघीय सरकार की और से अदालत मेंं पेश हुए थे। इस मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें अदालत के समक्ष रखी। मुख्य न्यायाधीश बंदियाल ने कहा कि अब यह रिकॉर्ड में है कि इस साल मई तक किसके खिलाफ संदर्भ लौटाए गए थे। उन्होंने कहा कि वे ‘आज तक एनएबी के पास थे।’ उन्होंने टिप्पणी की कि तस्करी, धन के अवैध हस्तांतरण या भ्रष्टाचार के लिए राज्य संस्थानों के इस्तेमाल जैसे अपराधों पर स्पष्टता की कमी ‘परेशान करने वाली’ थी।

इसके बाद, शीर्ष अदालत ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, सीजेपी ने कहा, “ हम जल्द ही इस मामले पर एक छोटा और अच्छा फैसला सुनाएंगे। सुनवाई की शुरुआत में अधिवक्ता हारिस ने अदालत के समक्ष अपनी दलील दी, “एनएबी संशोधनों के बाद बहुत सारे लंबित मामले वापस कर दिए गए हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश बंदियाल ने पूछा कि क्या संशोधन में कोई धारा है जिसके तहत मामलों को किसी अन्य प्रासंगिक मंच पर भेजा जा सकता है। उन्होंने टिप्पणी की, “इन संशोधनों के बाद, एनएबी का सारा कामकाज बहुत हद तक समाप्त हो गया है।