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सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र के पत्रकार राव को दी जमानत

नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने टीवी टॉक शो के दौरान उसमें भाग लेने वाले एक व्यक्ति के कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में गिरफ्तार आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार कोमिनेनी श्रीनिवास राव की जमानत याचिका शुक्रवार को मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता राव को राहत दी। पीठ ने जमानत देते हुए कहा कि उन्होंने (राव) खुद यह (कथित आपत्तिजनक) टिप्पणी नहीं की। इसलिए उनके बोलने की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, “यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने खुद यह बयान नहीं दिया है, लाइव टीवी शो में उनकी पत्रकारिता की भागीदारी की रक्षा की जानी चाहिए। उनके बोलने की स्वतंत्रता की भी रक्षा की जानी चाहिए, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने जमानत पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता की उम्र पर भी गौर किया और कहा कि वह लगभग 70 साल के वरिष्ठ पत्रकार हैं। राव को निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में एक प्रतिभागी की ओर से कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में आंध्र प्रदेश पुलिस ने नौ जून को गिरफ्तार किया था। इस मामले में की गई शिकायत में कहा गया था कि उन टिप्पणियों ने महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। टिप्पणियों के दौरान राव ने आपत्ति नहीं जताई, बल्कि हंसते हुए दिखे।