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‘द्वेषपूर्ण भाषण’ पर प्राथमिकी दर्ज करने का फैसला शीघ्र करें: सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, 

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय से शुक्रवार को कहा कि गत वर्ष के दिल्ली दंगों से पूर्व सत्ताधारी कई भाजपा नेताओं के कथित द्वेषपूर्ण भाषणों के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवायी शीघ्र पूरी करें। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता मोहम्मद नाजिम एवं अन्य की गुहार पर उच्च न्यायालय से कहा कि इन याचिकाओं पर तीन माह में फैसला करने की कोशिश करें। याचिकाकर्ताओं ने पीठ के समक्ष गुहार लगाते हुए कहा था कि उच्च न्यायालय उनकी याचिकाओं पर सुनवायी करने में देरी कर रहा है, जिससे अब उनकी इंसाफ की उम्मीद धुंधली पड़ती जा रही है।


आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा के कथित द्वेषपूर्ण भाषण दंगे भड़काने के कारकों में शामिल थे, लेकिन इस संबंध में शिकायत के बावजूद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज तक नहीं की। प्राथमिकी दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग वाली उनकी याचिकाओं पर उच्च न्यायालय में भी सुनवायी पर फैसला करने में देरी हो रही है।

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