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श्रीलंका संसद ने भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक किया पारित

कोलंबो।  श्रीलंकाई संसद ने बिना मतदान के भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित कर दिया। संसद की मीडिया इकाई ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी। संसद की मीडिया इकाई के अनुसार, विधेयक को संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी गई। इससे पहले विधेयक को यह जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया था कि यह संविधान के अनुरूप है या नहीं। अदालत ने संसद अध्यक्ष को सूचित किया कि मसौदा विधेयक में संविधान के साथ असंगत कुछ खण्डों में संशोधन किया गया है। यह कानून दक्षिण एशियाई देश के शासन में सुधार लाने और भ्रष्टाचार विरोधी नियमों को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुरूप लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ श्रीलंका के समझौते से जुड़ा है।

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