विशेष अदालत ने सिफर मामले में इमरान, कुरैशी की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ाई
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने सिफर मामले में बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी। सिफर मामला एक राजनयिक दस्तावेज से संबंधित है जो कथित तौर पर श्री खान के पास से गायब हो गया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) का आरोप है कि इसमें अमेरिका की ओर से श्री खान को सत्ता से बाहर करने की धमकी दी गई थी । तोशाखाना मामले में पीटीआई अध्यक्ष की तीन साल की जेल की सजा के निलंबन के बाद यह सामने आया कि वह सिफर मामले में न्यायिक हिरासत में थे , जिसे गत सप्ताह 13 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। उसी दिन श्री खान ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत दायर मामलों की सुनवाई के लिए स्थापित विशेष अदालत में आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश अबुअल हसनत ज़ुल्कारनैन की नियुक्ति के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) का दरवाजा खटखटाया था ।
पीटीआई ने सुनवाई से न्यायाधीश जुल्करनैन की अनुपस्थिति की आलोचना की है । न्यायपालिका के सूत्रों ने कहा कि ऐसा उनकी पत्नी के बीमार और गंभीर स्थिति में होने के कारण हुआ। खान की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंगलवार को समाप्त हो गई थी और उसी दिन जारी कानून मंत्रालय की ताजा अधिसूचना के अनुसार न्यायाधीश जुल्करनैन ने अनुरोध किया था कि कार्यवाही ‘सुरक्षा कारणों से’ अटोक जेल में की जाए । इसके अलावा कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) ने पीटीआई अध्यक्ष के मुकदमे को इस्लामाबाद के बजाय जेल में चलाने को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था ।
कानून मंत्रालय की अधिसूचना में अटोक जेल में मुकदमा चलाने पर कोई आपत्ति नहीं जताये जाने के बाद आज विशेष अदालत ने कार्यवाही फिर से शुरू की । सुनवाई से पहले अटोक जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई । संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की टीम और श्री खान की कानूनी टीम के नौ अधिवक्ताओं को जेल के अंदर जाने की अनुमति दी गई और वे बंद कमरे में सुनवाई के दौरान मौजूद थे । सुनवाई की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री की उपस्थिति दर्ज की गयी। इसके बाद अदालत ने इमरान की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया, उनके अधिवक्ता नईम हैदर पंजोथा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इसकी पुष्टि की है ।
इसके बाद, अदालत ने निर्देश दिया कि इमरान को 26 सितंबर को फिर से पेश किया जाए और एफआईए को तब तक मामले में चालान पेश करने का भी निर्देश दिया गया है। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक अन्य पोस्ट में पंजोथा न्यायाधीश ने उन्हें आश्वासन दिया कि इमरान की जमानत याचिका पर सुनवाई कल होगी । उन्होंने कहा, “ कल जज साहब दोनों पक्षों की दलीलें सुनें और फैसला लें ।” क़ुरैशी को उसकी न्यायिक रिमांड पूरी होने पर संघीय न्यायिक परिसर में न्यायाधीश ज़ुल्कारनैन की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया । वहाँ, अदालत के अधिकारियों ने हालांकि उन्हें सूचित किया कि न्यायाधीश सुनवाई के लिए अटॉक जेल गए थे और उन्होंने कहा कि वह न्यायाधीश से पूछेंगे कि क्या उपस्थिति दर्ज कराने के बाद कुरैशी को लौटने की अनुमति दी जा सकती है । इस पर, कुरैशी ने अधिकारियों से पूछा कि न्यायाधीश ने ऐसा क्यों किया उन्हें बताया गया कि खान के मामले पर सुनवाई है । इसके बाद न्यायाधीश जुल्करनैन ने उसी अवधि के लिए कुरैशी की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी और उन्हें 26 सितंबर को फिर से अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया ।