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एनएबी कानून के खिलाफ इमरान की याचिका पर रजिस्ट्रार की आपत्तियां खारिज

इस्लामाबाद।  पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने देश के जवाबदेही कानून में हालिया संशोधनों के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की याचिका पर रजिस्ट्रार की आपत्तियों को बुधवार को खारिज कर दिया। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति एजाज उल अहसान ने रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख की अपील पर सुनवाई फिर से शुरू की। अखबार के अनुसार  खान के वकील ख्वाजा हारिस कोर्ट में पेश हुए। न्यायाधीश ने दलीलें सुनने के बाद आपत्तियों को खारिज कर दिया और याचिका को नंबर देकर खुली अदालत में सुनवाई के लिए निर्धारित करने का आदेश दिया। इससे पहले, शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार कार्यालय ने पीटीआई की याचिका के खिलाफ पांच आपत्तियां उठाई थीं और कहा था कि याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश नहीं डाला है कि संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में सार्वजनिक महत्व के कौन से मामले शामिल है, ताकि अनुच्छेद 184(3) के तहत सीधे सर्वोच्च के अधिकार क्षेत्र को लागू किया जा सके। रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया,“ संविधान के अनुच्छेद 184 (3) के तहत इस अदालत के असाधारण क्षेत्राधिकार को शामिल करने की सामग्री संतुष्ट नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने  इमरान की अपील को स्वीकार करने के बाद सुनवाई के लिए बुधवार का दिन निर्धारित किया था।

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