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सुप्रीम कोर्ट से केंद्र ने कहा, विधि आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति विचाराधीन

नयी दिल्ली,

केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है, जबकि इसे वैधानिक निकाय बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका के जवाब में एक हलाफनाम के जरिये शीर्ष अदालत को नियुक्ति एवं अन्य सवालों पर अपने जवाब से अवगत कराया है। मंत्रालय ने बताया है कि 22वां विधि आयोग का गठन 21 फरवरी 2020 का किया गया था। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति विचाराधीन है, जबकि इसे वैधानिक निकाय बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।


केन्द्र सरकार ने याचिकार्ता पर अदालत को गुमराह करने और समय बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए याचिका को भारी जुर्माने के साथ खारिज करने का भी अनुरोध किया है। शीर्ष अदालत ने श्री उपाध्याय की याचिका पर केंद्र सकार को 25 जनवरी को कहा था कि वह अपना जवाब एक हलाफनामे के जरिये दायर करे।