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हरित ऊर्जा के नये नियमों को लेकर अधिसूचना

नयी दिल्ली ।  सरकार ने ऊर्जा संयंत्रों से बिजली के साथ ही हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और खपत को बढ़ावा देने के लिए एक अधिसूचित जारी की है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में इसे महत्वपूर्ण बताते हुए मंगलवार को यह जानकारी दी और कहा कि इस संबंध में छह जून को अधिसूचना जारी की गई है जिसका मकसद महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों में और तेजी लाना तथा सभी को सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा देना है।


सरकार ने कहा है कि नये नियमों के तहत हरित ऊर्जा को बढावा देेने तथा सभी को इच्छानुसार खरीद की छूट देते हैं। इन नियमों में वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी स्वेच्छा से हरित बिजली खरीदने की अनुमति है। इसमें यह भी नियम है कि कैप्टिव उपभोक्ता बिना किसी न्यूनतम सीमा केतहत बिजली ले सकते हैं। इसी तरह से डिस्कॉम उपभोक्ता भी हरित बिजली की आपूर्ति की मांग कर सकते हैं।