उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे के मद्देनजर स्थिति को नियंत्रण में करने के लिये आगामी छह जनवरी से नये नियम लागू करने का फैसला किया है। इन नियमों के तहत 10वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों में मकर संक्रांति तक अवकाश घोषित होने, रात्रि कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाकर रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होने और किसी भी जिले में संक्रमितों की संख्या 1000 होने पर सिनेमाघरों, जिम, बैंक्वेट हॉल, स्पा आदि एवं शादी समारोहों में उपस्थिति होने वालों की संख्या को सामान्य से आधा कर दिया जायेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाहकार समिति की मंगलवार शाम को हुयी अहम बैठक में यह फैसला किया गया है। इसमें सरकार ने कोरोना के कारण सप्ताहांत में बाजारों को बंद नहीं करने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में कोरोना संक्रमण की प्रदेश में स्थिति की समीक्षा के आधार पर रात्रिकालीन कर्फ्यू को जारी रखते हुये इसकी अवधि को बढ़ाकर रात में दस बजे से सुबह छह बजे कर दिया गया है। अभी रात में 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहता है। कोरोना और इसके नये वेरियेंट ओमीक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुये स्थिति को नियंत्रण में बनाये रखने के लिये कोविड प्रोटोकॉल से संबंधित नये नियमों को आगामी छह जनवरी से लागू किया जायेगा। गौरतलब है कि मंगलवार को राज्य में काेरोना के 992 नये मामले सामने आये हैं। इनमें सबसे ज्यादा 174 गाजियाबाद में, 165 गौतम बुद्ध नगर, राजधानी लखनऊ में 150 और मेरठ में 102 मरीज शामिल हैं। बैठक में विशेषज्ञों ने यह माना कि प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
इसके आधार पर सरकार ने कक्षा 10 वीं तक के सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों में मकर संक्रांति तक अवकाश घोषित करने और इस अवधि में छात्रों का टीकाकरण जारी रखने के सुझाव को लागू किया है। समिति ने माना कि यद्यपि कि वर्तमान में प्रदेश के किसी जनपद में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1000 से अधिक नहीं है। किंतु व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए जिन जनपदों में सक्रिय मामलों की न्यूनतम संख्या 1000 से अधिक हो जाए, वहां जिम, स्पा, सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट आदि सार्वजनिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जाए। इस स्थिति में शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता न हो। खुले स्थान पर ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोगों के उपस्थिति की अनुमति न दी जाए। इन स्थानों पर मास्क और सैनीटाइज़र की अनिवार्यता रहे। सरकार ने समिति के इन सुझावों को कोरोना नियंत्रण संबंधी नये नियमों के रूप में आगामी गुरुवार से प्रभावी करने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में बीते 24 घंटों में हुई 01 लाख 66 हजार 33 सैम्पल की जांच में कुल 992 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 77 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए। ओमीक्रॉन वैरिएंट की पहचान के लिए प्रदेश में कराई गई जीनोम सिक्वेसिंग में 23 लोगों में ओमिक्रोन वैरिएंट की पुष्टि हुई है। समिति ने इन सभी के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग कराने का सुझाव दिया है।