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नगर निकाय ने मंदिर के लिये भूमि आवंटन रद्द करने का फैसला लिया वापस

इस्लामाबाद, 

पाकिस्तान के राजधानी विकास प्राधिकरण(सीडीए) ने कड़ी आलोचनाओं के बाद उस फैसले को वापस ले लिया जिसमें मंदिर और श्मशान निर्माण के लिये आवंटित भूमि को रद्द करने की अधिसूचना जारी की गई थी। स्थानीय अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार, समुदाय को 2016 में यहां पहला हिंदू मंदिर, श्मशान और सामुदायिक केंद्र बनाने के लिये चार कनाल भूमि दी गई थी।


इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीडीए के अधिवक्ता जावेद इकबाल ने कहा कि नगर निकाय ने फरवरी में हिंदू समुदाय के लिए आवंटित भूमि को रद्द कर दिया था।

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