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मुख्तार को उ प्र स्थानांतिरत करने के मामले में फैसला सुरक्षित

नयी दिल्ली,

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली बहुजन समाज पार्टी (बसपा) नेता मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश भेजने संबंधी याचिका पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश, पंजाब सरकार और बसपा नेता की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
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आज की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने दलील दी कि अनुच्छेद 32 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। इससे पहले मुख्तार अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को ठुकराने का अनुरोध किया।