कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक, समिति का गठन, एमएसपी जारी
नयी दिल्ली,
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाते हुए तीनों कृषि सुधार कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी तथा चार-सदस्यीय समिति का गठन किया। न्यायालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को जारी रखने का भी आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद मौखिक आदेश जारी किया था और कहा था कि वह आज शाम तक विस्तृत आदेश जारी करेगी।
न्यायालय की ओर से देर शाम जारी आदेश में कहा कि तीनों कृषि सुधार कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगायी जाती है, जिसके फलस्वरूप एमएसपी कानूनों की पुरानी अवस्था में जारी रहेगी। इतना ही नहीं, किसानों की जमीन सुरक्षित रहेगी अर्थात् कृषि कानूनों के तहत की गयी कोई भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसान अपनी भूमि से वंचित नहीं होगा।
न्यायालय की ओर से गठित चार-सदस्यीय समिति में कृषि अर्थशास्त्री एवं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक गुलाटी, भारतीय किसान यूनियन तथा अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिन्दर सिंह मान, कृषि अर्थशास्त्री एवं अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान के दक्षिण एशिया निदेशक प्रमोद जोशी और शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवंत शामिल हैं।