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दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव से मारपीट मामले में केजरीवाल, सिसोदिया आरोप मुक्त

नयी दिल्ली, 

दिल्ली की एक अदालत ने प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बुधवार आरोपों से मुक्त कर दिया। अदालत ने वर्ष 2018 के इसी मामले में आम आदमी पार्टी के नौ अन्य विधायकों को भी आरोप मुक्त कर दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने हालांकि इस मामले में आप के दो विधायकों अमानतुल्लाह और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने संबंधी आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने श्री प्रकाश की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 19 और 20 फरवरी, 2018 की दरम्यानी रात केजरीवाल के आवास पर बैठक के दौरान आप विधायकों ने उनके साथ हाथापाई की थी।

दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव से मारपीट मामले में केजरीवाल, सिसोदिया आरोप मुक्त
जांच के बाद पुलिस ने धारा 186 (एक लोक सेवक को बाधित करना), 323 (इरादत चोट पहुँचाना), ३३२ (इरादतन लोक सेवक को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए चोट पहुँचाना), 342 (गलत तरीके से बंदी बनाना), 353 (हमला या आपराधिक बल), 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान), 506 (ii), 120 बी (आपराधिक साजिश), 109 , 114 (अपराध के दौरान उपस्थित रहने ), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), 34 (सामान्य इरादा) और 36 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। इससे पहले अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अक्टूबर 2018 में सभी आरोपी व्यक्तियों को 50,000 रुपये का जमानती बांड जमा करवा करवाने के बाद इस शर्त पर जमानत मंजूर की थी कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।

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