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न्यायमूर्ति राव फुटबॉल महासंघ के संविधान मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए नियुक्त

नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के संविधान के मसौदे के काम को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राव को संविधान के मसौदे पर हितधारकों की आपत्तियों और सुझावों की जांच करने और 31 जुलाई 2023 तक अदालत को एक व्यापक रिपोर्ट पेश करने को लिए भी कहा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पीठ की अध्यक्षता करते हुए कहा,“चूंकि मामले में न केवल कानूनी बिंदु बल्कि खेल नीति भी शामिल है, इसलिए न्यायमूर्ति राव को एआईएफएफ संविधान के मसौदे को अंतिम रूप देने का काम सौंपना बुद्धिमानी होगी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायमूर्ति राव द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के संबंध में इस अदालत के आदेश के तहत इसी तरह की कवायद की गई थी। पीठ ने पूर्व न्यायाधीश (न्यायमूर्ति राव) को एआईएफएफ के संविधान को अंतिम रूप देने का काम सौंपने को उचित बताते हुए कहा,“मौजूदा परिस्थितियों में हम न्यायमूर्ति राव से अनुरोध करते हैं कि प्रशासकों की समिति (सीओए) द्वारा प्रस्तावित मसौदा संविधान पर विचार करने का कार्य करें। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट जमा करने के बाद शीर्ष अदालत एआईएफएफ के संविधान को अंतिम रूप देने का काम अपने हाथ में लेगी।

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