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निजी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को सरकारी चिकित्सा शिक्षा संस्थान के अनुरूप फीस लेने के निर्देश

नयी दिल्ली,

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने निजी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों और मानद विश्वविद्यालयों को 50 प्रतिशत सीटों पर सरकारी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के अनुरूप फीस और अन्य शुल्क लेने के निर्देश दिये हैं। आयोग ने शनिवार को यहां जारी दिशा निर्देशों में कहा है कि निजी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों और मानद विश्व विद्यालयों को कुल अनुमोदित सीटों के 50 प्रतिशत हिस्से पर संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के सरकारी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के अनुरूप फीस और अन्य शुल्क लेने होंगे।


आयोग ने कहा है कि परिवर्तित शुल्क ढ़ांचे का लाभ सबसे पहले उन्हें मिलेगा जो प्रत्याशी सरकारी कोटा के तहत आयें हैं। आयोग ने कहा है कि जिन निजी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में सरकारी कोटा सीट 50 प्रतिशत से कम हैं, वहां वहां शेष सीटों पर यह लाभ मेरिट के आधार पर मिलेगा। आयोग के इस निर्णय से उन प्रत्याशियों को लाभ होगा जो प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं लेकिन आर्थिक अभाव के कारण प्रवेश नहीं ले पाते हैं।

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