तोशाखाना मामले में इमरान खान अयोग्य घोषित
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को तोशाखाना मामले में सर्वसम्मति से लिए गए फैसले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य करार देते हुए कहा कि पीटीआई अध्यक्ष अब नेशनल असेंबली के सदस्य नहीं रहे। आयोग के इस फैसले को सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा कि गलत घोषणा करने के लिए पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी। उसने कहा कि श्री खान ने झूठा हलफनामा दायर किया और वह अनुच्छेद 63 (1) (पी) के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाए गए। इस अनुच्छेद के तहत एक सांसद को मजलिस-ए-शूरा (संसद) या प्रांतीय असेंबली के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने या चुने जाने से वर्तमान समय में अयोग्य करार दिया जाता है। चुनाव आयोग की पांच सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सर्वसम्मति से लिया, लेकिन पंजाब के सदस्य बाबर हसन भरवाना स्वास्थ्य कारणों से आज मौजूद नहीं थे। रेड जोन में कड़ी सुरक्षा के बीच यह फैसला सुनाया गया, इलाके में कानून-व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कम से कम 1,100 पुलिस अधिकारी तैनात थे।
तोशाखाना मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईसीपी ने 19 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता में ईसीपी की पांच सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। इस बीच पीटीआई नेता फवाद चौधरी इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि “चुनाव आयोग का व्यव्हार बेहद खराब रहा है। हमें इस पर कभी से कोई उम्मीद नहीं थी। यह एक शर्मनाक फैसला है। उन्होंने 22 करोड़ आबादी वाले मजबूत देश को अपमानित किया है। वहीं पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया है और उन्हें अयोग्य करार दिया है। श्री बिलावल ने कहा, “जो लोग अपने राजनीतिक विरोधियों पर कथित रूप से भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाते थे, उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाए जाने के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी की मांग की। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2022 में नेशनल असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अनुच्छेद 62ए, 63ए और 223 के अंतर्गत चुनाव आयोग को एक संदर्भ भेजकर इमरान खान को तोशाखाना घोटाला मामले में अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। श्री खान के उपहारों का आंकलन मूल्य लगभग 14 करोड़ 20 लाख रुपये किया गया है। ये उपहार उन्हें अगस्त 2018 से दिसंबर 2021 के दौरान प्राप्त हुए थे।