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मानसिक रोगियों का टीकाकरण सुनिश्चित करने का ‘सुप्रीम’ निर्देश

नयी दिल्ली, 

उच्चतम न्यायालय ने मानसिक रूप से बीमार लोगों को भिक्षुकालयों या वृद्धाश्रमों में भेजने की प्रथा बंद करने और ऐसे लोेगों के लिए अस्पतालों या मानसिक रोगियों के लिए बने शरणस्थलियों में ही टीकाकरण सुनिश्चित करने का मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए शुरुआत से ही टीकाकरण किया जाना चाहिए। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने कहा कि वह इसे सर्वोच्च प्राथमिकता को तौर पर लेंगे और टीकाकरण की योजना तैयार करेंगे।

मानसिक रोग से उबर चुके लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट
न्यायालय अस्पतालों और शरणस्थलियों में रह रहे मानसिक रूप से बीमार हजारों रोगियों के पुनर्वास के लिए दिशा-निर्देशों से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा था। इस मामले में न्याय मित्र गौरव कुमार बंसल ने शिकायत की कि मानसिक रोगियों का इलाज कर रहे संस्थान इन मरीजों का टीकाकरण नहीं करा रहे। अब इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

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