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आईएचसी ने सिफर मामले में इमरान की जेल सुनवाई के खिलाफ स्थगन आदेश जारी किया

इस्लामाबाद।  पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने मंगलवार को सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल सुनवाई के खिलाफ स्थगन आदेश जारी किया। न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की दो सदस्यीय पीठ ने अदियाला जेल में मुकदमे के खिलाफ पाकिस्तान तहरीके-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख श्री खान की इंट्रा-कोर्ट अपील की सुनवाई के दौरान फैसले की घोषणा की। जियो न्यूज के अनुसार, यह घटनाक्रम कार्यवाहक संघीय कैबिनेट द्वारा सोमवार को मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी के जेल मुकदमे को मंजूरी देने के बाद आया है। कैबिनेट ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अदियाला जेल में पूर्व प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के मुकदमे के संबंध में कानून मंत्रालय द्वारा सारांश पर अपनी सहमति दी।

अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने आज सुनवाई के दौरान अदालत के सामने अपनी दलीलें रखीं। उन्होंने ‘संघीय कैबिनेट ने इमरान खान के जेल मुकदमे को मंजूरी दे दी।’ उन्होंने कहा कि अधिसूचना भी अदालत के समक्ष पेश की जायेगी। इस पर न्यायमूर्ति औरंगजेब ने कहा कि वे अधिसूचना की जांच करेंगे। उन्होंने टिप्पणी की, ‘सभी मुकदमे खुली अदालत में होंगे, इसलिए यह मुकदमा असाधारण होगा। न्यायाधीश ने कहा, ‘अगर यह जेल मुकदमा होगा तो यह असाधारण होगा। श्री अवान ने कहा कि यह कोई असाधारण सुनवाई नहीं बल्कि सिर्फ एक जेल सुनवाई है। उन्होंने कहा कि वह सभी संबंधित एजेंसियों से रिकॉर्ड मांगेंगे और उन्हें अदालत के सामने रखेंगे।

न्यायाधीश ने कहा, ‘आखिरकार, तीनों अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय के प्रासंगिक नियमों के अनुरूप नहीं हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार, आईएचसी ने जेल मुकदमे के खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपील पर सुनवाई 16 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री श्री खान को पिछले साल अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद से हटा दिया गया था। श्री खान ने जेल मुकदमे के खिलाफ आईएचसी का रुख किया था, जिसे अदालत की एकल पीठ ने 16 अक्टूबर को खारिज कर दिया था। बाद में, श्री खान ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपील दायर की।

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