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कर्मचारी मुआवजे के नियमों का मसौदा अधिसूचित

नयी दिल्ली ,

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारी के मुआवजे से संबंधित नियमों के मसौदे को अधिसूचित कर दिया है और इस पर सुझाव मांगे है। मंत्रालय ने मंगलवार को यहां कहा कि मसौदे पर आपत्तियों और सुझावों को अधिसूचना की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर भेजा जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों में संशोधन और उनका समावेशन करती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के – कर्मचारी का मुआवजा में अन्य बातों के साथ-साथ घातक दुर्घटनाओं, गंभीर शारीरिक चोटों या पेशेगत रोगों के मामले में मुआवजे के लिए नियोक्ता के दायित्वों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है।

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