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सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

नयी दिल्ली।   दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति-2021-22 में कथित अनियमितताओं के मामले के आरोपियों में शामिल दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को करेगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सिसोदिया सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अलग-अलग गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

राउस एवेन्यू स्थित एम. के. नागपाल की विशेष अदालत ने सीबीआई की ओर से दर्ज प्राथमिकी मामले में श्री सिसोदिया की जमानत याचिका 31 मार्च को खारिज कर दी थी। विशेष अदालत ने ईडी द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 12 अप्रैल को करेगी। इसके बाद सिसोदिया ने (सीबीआई मामले में) राहत की उम्मीद में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। बाद में 9 को मार्च को सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी।

शीर्ष अदालत ने 28 फरवरी को श्री सिसोदिया की रिट याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष गुहार लगा सकता है। सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई की जांच के तरीकों पर सवाल उठाते हुए राहत की उम्मीद में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद  सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद श्री सिसोदिया ने बाद में उसी दिन उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था।

सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-2022 ( विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था) में कथित अनियमितता के मामले में श्री सिसोदिया को 26 फरवरी रविवार को करीब आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद देर शाम गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 17 अक्टूबर 2022 को आम आदमी पार्टी के नेता श्री सिसोदिया से पूछताछ की थी। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को श्री सिसोदिया और अन्य 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

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