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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिवकुमार को दी विदेश जाने की अनुमति

दिल्ली, 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को विदेश जाने की इजाजत दे दी। न्यायालय ने पिछले दिनों हवाला कारोबार के मामले में  शिवकुमार की जमानत मंजूर कर ली थी। शिवकुमार ने न्यायालय से दुबई में आयोजित होने वाले एक समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होने की इजाजत मांगी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उन्हें विदेश जाने की इजाजत दे दी। उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने कर्नाटक के कांग्रेस विधायक शिवकुमार तथा अन्य लोगों के खिलाफ कर चोरी तथा करोड़ों रुपये के हवाला कारोबार के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। आयकर विभाग यह आरोप प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पीएमएलए के तहत श्री शिवकुमार तथा नयी दिल्ली स्थिति कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी के खिलाफ दर्ज मामले में दायर किया था। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने श्री शिवकुमार को अक्टूबर 2019 में कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी।

न्यायालय की ओर से लगाए गए शर्तों में यह शर्त भी था कि वह न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे तथा गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। साथ ही जांच अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे। शिवकुमार के वकील ने न्यायालय को बताया कि श्री शिवकुमार को दुबई में आयोजित एक समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होना है। न्यायमूर्ति आशा मेनन ने श्री शिवकुमार की ओर से दायर याचिक पर सुनवाई करते हुए उन्हें 31 मार्च से छह अप्रैल तक एक यानी एक सप्ताह के लिए विदेश जाने की इजाजत इस शर्त पर दी कि वह इस संबंध में जांच अधिकारी को सूचित करेंगे।

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