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कोरोना संक्रमित निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता देगी दिल्ली सरकार

नयी दिल्ली, 

दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के दौरान संक्रमित हुए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिजनों को चिकित्सकीय सहायता के रूप में पांच हज़ार से 10 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। दिल्ली सरकार के श्रमिक विभाग ने आज इसकी घोषणा की। संक्रमित हुए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को पांच से 10 हजार की सहायता राशि दी जाएगी। निर्माण श्रमिकों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की आईसीएमआर के पोर्टल पर जांच कर सहायता राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। ये सहायता राशि कोरोना काल के दौरान श्रमिकों के वित्तीय संकट को कम करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की अन्य ज़रूरतों के पूरा करने के लिए दिल्ली के सभी जिलों में कई स्कूलों और कंस्ट्रक्शन साइट पर 150 से अधिक फ़ूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी शुरू कर दिए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से अब तक लगभग 83 हज़ार फ़ूड पैकेट बांटे जा चुके हैं।
कोरोना पॉजिटिव हुए निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार वालों को 5 हज़ार से 10  हज़ार रुपयों की सहायता राशि देगी दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के समय में प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण श्रमिकों की सहायता के लिए हमेशा तैनात हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी श्रमिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वे दिल्ली न छोड़े क्योंकि दिल्ली सरकार उनके लिए सभी प्रकार की सहायता सुनिश्चित कर रही है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने राजधानी के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5-5 हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गयी है। अब तक लगभग दो लाख श्रमिकों को 100 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। पिछले वर्ष दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या करीब 55 हज़ार थी, इन्हें पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से 5-5 हज़ार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई थी। दिल्ली में फिलहाल एक लाख 72 हज़ार पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं।

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