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शाहबाद डेयरी हत्या मामले में दिल्ली की अदालत ने लिया संज्ञान

नयी दिल्ली।  दिल्ली में रोहिणी की एक अदालत ने शनिवार को शाहबाद डेयरी हत्याकांड के आरोपी साहिल के खिलाफ पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए इस मामले पर 20 जुलाई को सुनवाई सूचीबद्ध की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट) ऋचा गुसाईं सोलंकी ने आज सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और 20 जुलाई को मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। आरोपी साहिल को 28 मई को शाहबाद डेयरी इलाके में कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की पर कई बार चाकू मारकर और उसके चेहरे पर पत्थर से कुचल कर हत्या करने के आरोप में पकड़ा था। यह घटना उस राह से गुरजने वाले लोगों की मौजूदगी में हुई और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और आरोपी को कथित तौर पर अपराध करने के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को 29 मई को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था और जांच के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।