अदालत ने राष्ट्रपति यून की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया
सोल। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने महाभियोग लगाए गए राष्ट्रपति यून सुक-योल की गिरफ्तारी और राष्ट्रपति आवास की तलाशी के लिए वारंट जारी किया है। संयुक्त जांच इकाई ने मंगलवार को यह जानकारी दी। भ्रष्टाचार जांच कार्यालय उच्च पदस्थ अधिकारियों (सीआईओ), राष्ट्रीय जांच कार्यालय (एनओआई) और रक्षा मंत्रालय के जांच मुख्यालय से मिलकर बनी जांच इकाई ने एक संक्षिप्त नोटिस में कहा कि यून के खिलाफ गिरफ्तारी और तलाशी वारंट जारी करने की पुष्टि सुबह ही हो गई थी। इकाई ने यह भी कहा कि वारंट के निष्पादन के लिए कोई समय-सारिणी निर्धारित नहीं की गई थी जो सामान्य मामलों में जारी होने की तिथि से एक सप्ताह तक वैध होते हैं। यह देश के आधुनिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी मौजूदा राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो।
संयुक्त जांच इकाई ने पिछले दिन विद्रोह और अन्य आरोपों पर सोल पश्चिमी जिला न्यायालय से यून के खिलाफ वारंट का अनुरोध किया था। जांच इकाई ने यून को 18 दिसंबर, 25 दिसंबर और 29 दिसंबर को तीन बार पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा लेकिन यून ने समन प्राप्त करने और अपने बचाव पक्ष के वकील की नियुक्ति के लिए दस्तावेज जमा करने से इनकार कर दिया। यून के पक्ष ने वारंट जारी करने के अनुरोध के कुछ ही घंटों बाद सोल अदालत में लिखित राय प्रस्तुत की और बचाव पक्ष के वकील को नियुक्त किया। यून ने 12 दिसंबर को एक टेलीविज़न संबोधन में कहा कि वह मार्शल लॉ के लिए अपनी कानूनी और राजनीतिक जिम्मेदारी से नहीं बचेंगे जिसे उन्होंने तीन दिसंबर की रात को घोषित किया था, लेकिन कुछ घंटों बाद नेशनल असेंबली ने इसे रद्द कर दिया। यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव 14 दिसंबर को नेशनल असेंबली में पारित किया गया था और इसे 180 दिनों तक विचार-विमर्श करने के लिए संवैधानिक न्यायालय में भेजा गया था, जिसके दौरान यून की शक्ति निलंबित है।