गूगल के खिलाफ शिकायत पर प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिए जांच के आदेश: आईएनएस
नयी दिल्ली,
देश में समाचार-पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करने वाले घरानों की संस्था इंडियन न्यूजपेपर्स सोसाइटी (आईएनएस) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल के खिलाफ ऑनलाइन समाचार बाजार में कथित रूप से वर्चस्व की स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर शिकायतों की जांच के आदेश दिए हैं। आईएनएस ने कहा कि अल्फाबेट इंक (गूगल की मातृ कंपनी), गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल आयरलैंड लिमिटेड और गूगल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड इंटरनेट पर समाचार के क्षेत्र में अपनी वर्चस्व की स्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं। भारतीय ऑनलाइन समाचार मीडिया बाज़ार में रेफ़रल सेवाएँ और गूलल ऐड टेक सेवाएँ देश के प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4 का उल्लंघन कर रही है। आईएनएस ने आरोप लगाया कि गूगल की ओर से डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराए गए समाचारों के निर्माताओं / प्रकाशकों को उनकी सामग्री के लिए उचित मूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि समाचारों के निर्माताओं/ प्रकाशकों ने ग्राहकों के लिए उपयुक्त सामग्री बनाने में भारी निवेश किया है जो गूगल प्लेटफॉर्म पर इन समाचार सामग्रियों को सर्च करते हैं।
आईएनएस ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और स्पेन सहित कई देशों ने ऐसी सामग्री बनाने उत्पादकों को उनकी सामग्री और खोज परिणामों का उपयोग करने के लिए गूगल जैसी कंपनियों की ओर से पर्याप्त मुआवजा दिलाने लिए कानून पारित किया है। बयान में यह भी कहा गया है कि गूगल समाचार मीडिया घरानों को कुल विज्ञापन राजस्व तथा उसमें मीडिया घरानों को दिए जाने वाले हिस्से के बारे में पर पूरी तरह से अंधेरे में रखा जाता है। बयान में कहा गया है,“ यूरोपीय प्रकाशक परिषद ने भी गूगल के खिलाफ एक प्रतियोगिता शिकायत दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह प्रौद्योगिकी कंपनी विज्ञापन-तकनीक मूल्य श्रृंखला का शुरू से अंत तक नियंत्रण करने की शक्ति हासिल कर ली है और अपने वर्चस्व का दुरुपयोग कर रही है। बयान के अनुसार सीसीआई ने आईएनएस की दलीलों की जांच करने के बाद पाया कि प्रथम दृष्टया प्रमुख पद के दुरुपयोग के ये आरोप प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के दायरे में हैं और इसके लिए महानिदेशक द्वारा विस्तृत जांच की आवश्यकता है।