सोलहवें वित्त आयोग के लिये ‘संदर्भ की शर्तों को’ मंत्रिमंडल की मंजूरी
नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोलहवें वित्त आयोग के लिये संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी है जिसकी अधिसूचना ‘उचित समय पर’ जारी की जायेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की मंगलवार शाम को हुयी बैठक में वित्त मंत्रालय की ओर से रखे गये संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी। मंत्रिमंडल के निर्णयों के अनुसार आयोग अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2025 तक उपलब्ध करायेगा। बैठक के बाद बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, “ सोलहवें वित्त आयोग के लिये संदर्भ की शर्तें उचित समय पर अधिसूचित की जायेंगी। सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशें, सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने पर एक अप्रैल, 2026 से पांच वर्षों की अवधि के लिये लागू होंगी।
संविधान के अनुच्छेद 280 (1) के प्रावधानों के अनुसार संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण और राज्यों के समग्र हिस्से में से अलग-अलग राज्य के हिस्से के निर्धारण की सिफारिश करने के लिये एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। आयोग संसाधनों के बंटवारे के तौर-तरीके, अनुदान-सहायता और राज्यों के राजस्व और पुरस्कार अवधि के दौरान पंचायतों के संसाधनों के पूरक के लिए आवश्यक उपायों की भी सिफारिश करता है। पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर, 2017 को किया गया था, जिसकी सिफारिशें इस समय लागू हैं।