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मुंडका अग्निकांड: भवन मालिकों को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

नयी दिल्ली ,

दिल्ली की एक अदालत ने मुंडका अग्निकांड मामले में मंगलवार को एक इमारत के मालिकों को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गयी तथा 12 से अधिक अन्य झुलस गये। अदालत ने परिसर के मालिकों मनीष लाकड़ा, हरीश गोयल और वरुण गोयल को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास 13 मई को एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई जिसमें 27 लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार कुछ लोगों को खिड़कियों को तोड़कर और रस्सियों का उपयोग करके बचाया गया। बरामद किए गए 27 शवों में से अब तक 25 की पहचान हो चुकी है जबकि 29 लोगों के लापता होने की खबर है।

इस संबंध में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 120 (कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए डिजाइन छुपाना) और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने कंपनी के मालिकों हरीश गोयल और वरुण गोयल को 14 मई को गिरफ्तार किया था। वे इमारत की पहली मंजिल पर एक फर्म के मालिक थे और सीसीटीवी कैमरे और वाई-फाई राउटर का निर्माण करते थे।

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